



















वाहन पास (ई-पास) पंजीकरण प्रणाली
लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत ई-पास पंजीकरण प्रणाली हमारे सम्मानित सदस्यों को प्रतिबंधित अवधि या विशेष परिस्थितियों में वाहन आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। यह प्रणाली न केवल यात्रा अनुमतियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करती है, बल्कि एक सुरक्षित, प्रभावी और सुलभ माध्यम के रूप में कार्य करती है।
- सुरक्षित लॉगिन और पंजीकरण प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन और त्वरित स्वीकृति
- यात्रा के दौरान निर्बाध आवागमन की अनुमति
- ईमेल और एस-एम-एस द्वारा स्थिति की सूचना
पात्रता:
यह सेवा केवल लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ के पंजीकृत सदस्यों के लिए उपलब्ध है। सदस्यता की पुष्टि के बाद ही पास जारी किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन:
- नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करें या नया पंजीकरण करें।
- आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और स्थिति की प्रतीक्षा करें।
- अनुमोदन मिलने पर ई-पास डाउनलोड करें।

About Us
लखनऊ बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्तागणों में विधि की जानकारी सामाजिक, राजनैतिक विषयों पर चर्चाओं
परिचर्चाओं के आयोजन की व्यवस्था करेगी और सदस्यों के विधि व्यवसाय की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास
करेगी तथा अधिवक्ता परिवारों के कल्याणार्थ कार्य करेगी।
नियमावली
1 संस्था का नाम: यह लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ के नाम से जानी व सम्बोधित की जायेगी और इस स्मृति पत्र व
नियमावली में आगे (लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ) के स्थान पर एसोसिएशन' शब्द का प्रयोग किया जायेगा। यह
एसोसिएशन क्रमिक रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों व नियमित चुनाव से चलती रहेगी और यह एसोसिएशन सेक्रेटरी
द्वारा बार से सम्बंधित कोई वाद प्रेषित कर सकती है और किसी अन्य सदस्य अथवा जन समुदाय के क्षुब्ध होने
पर एसोसिएशन द्वारा उसके विरुद्ध वाद प्रेषित किया जा सकता है। वाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सोसाइटीज अथवा
न्यायालय में विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रेषित किया जा सकता है।
2 स्थान - एसोसिएशन का प्रमुख भवन जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के प्रांगण में राजा नवाब अली
रोड, लखनऊ पर पूर्व की भाँति ही रहेगा और इसका द्वितीय भवन जिला एवं सत्र न्यायालय (दीवानी न्यायालय)
लखनऊ में रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, लखनऊ पर यथा स्थान पर रहेगा।
3 उद्देश्य विधि के शासन एवं प्रशासन में न्याय व्यवस्था के सफल संचालन में "एसोसिएशन" अपनी सामाजिक एवं
विधिक भूमिका निर्वहन इस प्रकार करेगी कि न्यायिक प्रणाली अथवा न्याय व्यवस्था में जन विश्वास और आस्था
बनी रहे ताकि गरीबों, दलितों व पिछड़ों, की झोपड़ी तक न्याय सुलभ हो सके। इसके लिये निरन्तर उद्यम व
उपाय अधिवक्ता समाज को करते रहना है यही हमारी एसोसिएशन का लक्ष्य एवं कर्तव्य है।
Advocates
Registration
Years
Members






























लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ
Governing Committee - 2025
Career & Jobs
रजिस्टर्ड संख्या :- (2736/83-84)मुंषी/क्लर्क अथवा विधि प्रषिक्षु का पंजीकरण, लखनऊ बार एसोसिएषन, लखनऊ मे आवेदन कराने हेतु
समस्त अधिवक्ता बन्धु को सूचित किया जाता है कि वह अपने मुंषी/क्लर्क अथवा विधि प्रषिक्षु पंजीकरण, लखनऊ बार एसोसिएषन, लखनऊ मे आवेदन कर, करवा ले। लखनऊ बार एसोसिएषन, लखनऊ द्वारा पंजीकरण उपरान्त बार कोड युक्त पहचान पत्र जारी किया जायेगा। जिससे कि न्यायालय के प्रवेष द्वार व न्यायालय के समक्ष किसी असुविधा का सामना न करना पडे।
1. मुंषी/क्लर्क हेतु वांछित दस्तावेजः-
- आवेदन फार्म
- दो फोटो पासपोर्ट साइज
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- संबंधित अधिवक्ता द्वारा जारी पत्र जिनके चैम्बर से उक्त क्लर्क/मुंषी से संबंध है।
- आवेदन फार्म के साथ पंजीकरण शुल्क रू0 500/-
2. विधि प्रशिक्षु (Law Intern) हेतु वांछित दस्तावेजः-
- आवेदन फार्म
- दो फोटो पासपोर्ट साइज
- पंजीकरण शुल्क रूपया 500/-
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- एल.एल.बी. अध्ययनरत छात्र के वर्तमान अंकपत्र की छायाप्रति।
- विधि छात्र के संबंध में संबंधित अधिवक्ता द्वारा जारी पत्र जिनके चैम्बर से उक्त छात्र संबंधित हो।

नोटः-परिचय पत्र की वैधता एक वर्श के लिए मान्य होगी व उक्त पंजीकरण षुल्क रूपये 500/- एक वर्श के लिए है। एक वर्श पश्चात्, नवीनीकरण के लिए रूपया 500/- जमा कर, नया परिचय पत्र प्राप्त कर सकेंगेः-
How to Apply:
Interested law students are invited to apply for the internship. Applications will be subject to approval, and a non-remunerative internship position will be offered to the suitable candidates.
For more details or to apply, kindly contact the Lucknow Bar Association office.
Important Notes:
- This is an unpaid internship opportunity.
- The internship will be offered for a minimum term of 4 weeks.
- Only selected candidates will be notified.